वारासिवनी। पुलिस थाना रामपायली अंतर्गत ग्राम कटंगटोला निवासी एक
नवविवाहिता ने अपने पति, सास व ससुर द्वारा दहेज की मांग करने व उसके साथ
मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पुलिस थाना वारासिवनी में एक शिकायत दर्ज
कराई हैं। जिस पर पुलिस द्वारा भादवि की धारा 498ए, 323, 504, 506, 34,
दहेज प्रतिषेद अधिनियम की धारा 3 व 4 के तहत आरोपियों के खिलाफ प्रकरण
पंजीबद्ध किया गया हैं।
       मामले के संबंध में जानकारी देते हुए ग्राम कटंगटोला निवासी
शिकायतकर्ता अलका मेश्राम ने बताया कि 5 अप्रैल 2021 को ग्राम कटंगटोला
में पूरे रीति रिवाज के साथ उनका विवाह वारासिवनी वार्ड नं. 1 सिद्धार्थ
नगर निवासी समीर मेश्राम के साथ सम्पन्न हुआ था। शादी के बाद कुछ दिनों
तक सब ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन लगभग एक महीने बाद से मेरे पति समीर
मेश्राम, सास इमलाबाई मेश्राम एवं ससुर सुरेश मेश्राम मुझे दहेज के लिए
परेशान करने लगे। उनका कहना था कि तू अपने मायके से दहेज में टीन टप्पर
ले के आई है। उनके द्वारा मुुझसे मेरे साथ मारपीट करते हुए मुझे अपने बाप
के घर से एक लाख रुपये व मोटरसाइकिल लाने को कहा जाता था।
   शिकायत अनुसार शादी के लगभग 2 माह बाद अलका गर्भवती हो गई थी। तब वह
अपने पति को इलाज करवाने को बोलती थी, तो वह इलाज के लिए मना कर देता था।
 मेरी डिलेवरी 5 मार्च 2022 को हुई। जिससे मुझे बेटा हुआ था। डिलेवरी के
बाद भी मुझे मेरे सास, ससुर व पति मानसिक रूप से परेसान करते थे। जिससे
डिलेवरी के बाद मैंने 100 डायल से पुलिस को बुलाई थी। जिसके बाद 15 मार्च
2022 को मेरे ससुर द्वारा मेरे पिता सहसराम व भाई अरुण डोंगरे को फोन
करके मेरे ससुराल बुलाये थे। जहॉ पर मेरे पापा व भाई से लड़ाई झगड़ा कर
मुझे घर ले जाने को कहते थे।
    जब मैंने मायके जाने से मना किया, तो मुझे हाथ मुक्की से मारपीट करने
लगे और कहने लगे कि तू जब तक अपने मायके से एक लाख रुपये व मोटरसाइकिल
लेकर नहीं आएगी तब तक तू यहां मत आना और मुझे जान से मारने की धमकी देने
लगे।
      जिसके बाद मैं अपने पिता व भाई के साथ अपने बेटे को लेकर मायके चली
गयी थी। कुछ दिनों बाद जब मैं आने ससुराल गई, तो मुझे मेरे पति ने रखने
से मना कर दिया। जिससे मैं मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान हो चुकी हूॅ।
इसीलिए मेरे पति, सास व ससुर पर कड़ी कार्यवाही की जाये।
      शिकायत के बाद पुलिस ने पीडि़ता अलका मेश्राम के बयान दर्ज कर
आरोपी पति समीर मेश्राम, सास इमलाबाई मेश्राम, ससुर सुरेश मेश्राम के
विरुद्ध द्वारा दहेज की मांग को लेकर धारा 498ए, 323, 504, 506, 34, दहेत
प्रतिषेद अधिनियम की धारा 3 व 4 के तहत मामला कायम कर जांच में लिया हैं।
मामले की जॉच प्रधान आरक्षक सुशीला टेकाम द्वारा की जा रही हैं।
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&