दतिया: करीब एक साल पहले नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी है। उसे अर्थदंड भी भुगतना होगा। अभियोजन के मुताबिक 26 अप्रेल 2022 की दोपहर पीड़िता के पापा व ताऊ कारगीरी करने गए थे। उसकी मां और बड़ा भाई भी बाहर थे। तभी उसकी ताई ने नहाने के लिए दुकान से साबुन लाने को कहा । तभी रास्ते में गांव के ही संजीव अहिरवार ने उसको बुलाया और उससे गुटखा लाने को कहा। मौका पाते ही संजीव ने बालिका को पकड़ लिया व अपने घर में ले गया। कमरा बंद कर लिया। जैसे-तैसे संजीव से

चंगुल से छूटकर बाहर निकलना चाहा लेकिन नहीं निकलने दिया और करीब 7 घंटे तक उसे कमरे में बंद रखा। उसके साथ कई बार बलात्कार किया। रात में जब पीड़िता के परिजन ढूंढते हुए संजीव के घर आए तो उसका कमरा खुलवाया। पीड़िता ने सारी बात अपनी मां को बताई ।मामले की रिपोर्ट परिजनों ने भांडेर थाना पुलिस में की। रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया व उसे गिरफ्तार किया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रमा जयंत मित्तल की अदालत ने आरोपी संजीव को 20 वर्ष के कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई।