छिंदवाड़ा :- छिंदवाड़ा (चौरई) आदिवासी महिला के साथ मारपीट करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया
रुद्रांश दर्पण छिंदवाड़ा:- दिनांक 03/06/24 को फरियादी कृष्णा बाई पति सुखपाल उईके उम्र 28 साल निवासी ग्रेटिया चौकी कपुर्दा थाना चौरई ने रिपोर्ट लेख करायी कि फरियादी कृष्णा बाई एवं आरोपी पोहपसिंह रघुवंशी का मकान एवं बाडी एक दूसरे से लगे है जो दिनांक 03/06/24 को आरोपी राधेश्याम की मां प्रागो बाई रघुवंशी उम्र करीब 70 साल बाडी में कचरा डाल रही थी । प्रार्थिया द्वारा प्रागो बाई से कचरा डालने से मना करी तो इसी बात को लेकर प्रागो बाई एवं प्रार्थिया के बीच झगडा विवाद होने लगा तभी आरोपी राधेश्याम रघुवंशी पहुंचा । जिसने लकडी से प्रार्थिया कृष्णा बाई उईके को मार दिया जिससे प्रार्थिया को चोट आयी कि रिपोर्ट पर अप.क्र.486/24 धारा 294,323,506 ता.हि. 3(1)द,ध 3(2) व्ही क SC,ST,ACT का प्रकरण पंजीबध्द किया गया ।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा श्री मनीष खत्री द्वारा प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है जिसके तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) चौरई सौरव तिवारी के कुशल मार्गदर्शन में थाना प्रभारी चौरई दिलीप पंचेश्वर की टीम द्वारा आदिवासी महिला के साथ मारपीट करने वाले आरोपी राधेश्याम पिता पोहपसिंह रघुवंशी उम्र 34 साल निवासी ग्रेटिया चौकी कपुर्दा को शु.नं.73/24 धारा 151 जा.फौ. के तहत गिरफ्तार किया गया है । आरोपी राधेश्याम रघुवंशी को प्रतिबंधित करने हेतु पूर्व आपराधिक रिकार्ड होने से धारा 110 जा.फौ. की कार्यवाही की गयी है ।
पंजीबध्द प्रकरण - अप.क्र.486/24 धारा 294,323,506 ता.हि. 3(1)द,ध 3(2) व्ही क SC,ST,ACT
गिरफ्तार आरोपी:- राधेश्याम पिता पोहपसिंह रघुवंशी उम्र 34 साल निवासी ग्रेटिया चौकी कपुर्दा थाना चौरई
पूर्व आपराधिक रिकार्ड – अप.क्र.607/17 धारा 294,323,506 ता.हि.