विदिशा : आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 03 के अंतर्गत भारत के राजपत्र में प्रकाशित निर्देशों के परिपालन में जिले में भी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी इसके लिए गेहूं व्यवसाय का संचालन करने वाले व्यापारियों की आज बैठक आयोजित की गई थी। कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा तीन के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी संबंधितों को दी गई। कम्पोजिट भवन के बेतवा सभागार में आयोजित इस बैठक में व्यापारी गणों के अलावा जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती रश्मि साहू, विदिशा कृषि उपज मंण्डी के सचिव श्री कमल बगवैया के अलावा खाद्य विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बताया गया कि गेहूं स्टॉक सीमा जिले के व्यापारी, थोक विक्रेता, रिटेलर, बिग चेन रिटेलर और प्रोसेसर का व्यवसाय संचालन करने वालों पर लागू होगी। गेहू स्टॉक सीमा- भारत सरकार द्वारा गेंहू के व्यापार में स्टॉक सीमा लागू करने के संबंध में अधिसूचना जारी कर विशिष्ट खादय पदार्थ पर लाइसेंसी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन प्रतिबंध हटाना (संशोधन) आदेश 2023 लागू किया गया है जिसके अनुसार व्यापारी ध्थोक विक्रेता, रिटेलर, बिग चेन रिटेलर और प्रोसेसर्स के लिए गेंहू रखने की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। स्टॉक की निर्धारित सीमा- गेहूं स्टॉक के लिए भारत के राजपत्र में जारी दिशा निर्देशों के संबंध में बतलाया गया कि सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए गेहूं की स्टॉक सीमा निर्धारित की गई है तदानुसार, सीमाओ के साथ 31 मार्च तक की अवधि के लिए गेंहू-व्यापारी, थोक विक्रेता 3000 टन, रिटेलर प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए 10 टन बिग चेन रिटेलर प्रत्येक आउटलेट के लिए 10 टन और उनके डिपुओ पर 3000 टन स्टॉक कर सकेंगे। प्रोसेसर्स व्यवसाय के संचालन करने वाले व्यापारियों को वार्षिक संस्थापित क्षमता का 75 प्रतिशत या मासिक स्थापित क्षमता के बराबर मात्रा को 2023-24 के शेष महीनो से गुणा करके जो भी कम हो को मान्य किया जाएगा। कार्यवाही- ऽ बैठक में बतलाया गया कि गेहुं स्टॉक के लिए निर्धारित मापदण्डों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ नियमानुसार प्रस्तावित कार्यवाही की जाएगी। ततसंबंध में समस्त इकाईयां भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल https://evegoils.nic.in/wsp/login पर स्टॉक की स्थिति की घोषणा करेगी। यदि उनके पास धारित स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है तो वे दिनांक 12-07- 2023 तक इसे निर्धारित स्टॉक सीमा तक लायेगी। उक्त इकाइयों द्वारा अपने स्टॉक की जानकारी उक्त पोर्टल पर अपलोड करना है। शुक्रवार को भारत सरकार के उक्त पोर्टल पर स्टॉक को घोषित करना है। मॉनिटरिंग पोर्टल- गेहूं स्टॉक की मॉनिटरिंग के लिए जो पोर्टल भारत सरकार के द्वारा तय किया गया है उस सपर पहली बार 12 जुलाई को जानकारी दर्ज करनी होगी इसके पश्चात प्रत्येक शुक्रवार को सांय साढ़े पांच बजे तक उपलब्ध स्टॉक की जानकारी उल्लेखित पोर्टल https://evegoils.nic.in/wsp/login ij पर सभी ईकाईयों व्यापारी ध्थोक व्यापारी, रिटेलर, बिग चेन रिटेलर और प्रोसेसर के लिए उक्त पोर्टल पर वन टाईम रजिट्रेशन अनिवार्य होगा। रजिट्रेशन फार्म की सभी एन्ट्री पूर्ण कर सबमिट करने पर आईडी और पासर्वड प्रदर्शित होंगे। रजिट्रेशन पूर्ण होने पर आपका रजिट्रेशन सफल हुआ का मेसेज प्रदर्शित होगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस विभाग के अर्थात https://evegoils.nic.in/wsp/login ij पोर्टल पर गेह के स्टॉक की घोषणा और अद्यतन नियमित रूप किये जावेगें। उपरोक्त बैठक में गेहूं व्यवसाय व भण्डारण करने वाले व्यापारियों की ततसंबंध में अनेक जिज्ञासाओं का समाधान कलेक्टर, जिला आपूर्ति अधिकारी और मंडी सचिव के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है इस दौरान मंडी सचिव के द्वारा जिले के व्यापारियों खासकर विदिशा शहर के व्यापारियों के यहां गेहूं स्टॉक भण्डारण की जानकारी मंडी के अनुसार उपलब्धता की जानकारी से भी अवगत कराया गया है।