वारासिवनी - सी एम राईज टिहलीबाई के प्राचार्य शैलेन्द्र गुप्ता जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बालाघाट अटैच उपप्राचार्य व विद्यार्थियों की शिकायत को जॉच समिति ने पाया सत्य-----
वारासिवनी। स्थानीय सी एम राईज शासकीय टिहलीबाई उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य शैलेन्द्र गुप्ता को कलेक्टर डॉ. गिरीश मिश्रा द्वारा तत्काल
प्रभाव से प्राचार्य पद से हटाते हुए कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
बालाघाट में आगामी आदेश तक उपस्थिति देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं टिहलीबाई सीएम राईज विद्यालय के उपप्राचार्य को संस्था का संपूर्ण प्रभार सौंपने के निर्देश भी प्राचार्य श्री गुप्ता को दिए गए हैं।
शिकायत के बाद 3 सदस्यीय जॉच समिति के प्रतिवेदन पर किया अटैच
कलेक्टर डॉ. गिरीश मिश्रा द्वारा 20 फरवरी को जारी आदेश के अनुसार शासकीय टिहलीबाई उच्चतर माध्यमिक सी एम राईज विद्यालय वारासिवनी के
उप प्राचार्य एवं अध्ययनरत छात्र-छात्राओं द्वारा प्राचार्य शैलेन्द्र
गुप्ता के खिलाफ शिकायत की गई थी। इस शिकायत की जॉच के लिए जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट द्वारा 3 सदस्यीय समिति गठित कर जॉच कराई गई थी।
छात्राओं से अभद्र व्यवहार का लगा था आरोप
इस जॉच समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए जॉच प्रतिवेदन में पाया गया था कि प्राचार्य शैलेन्द्र गुप्ता की कार्यप्रणाली एवं व्यवहार सी एम राईज स्कूल के अनुरुप नहीं हैं। प्राचार्य का छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जाना, छात्राओं को गलत तरीके से छूने का प्रयास किया जाना,
विद्यालय के कार्यक्रमों में फिल्मी गाने गाए जाना, प्राचार्य के पद की गरिमा के विपरीत होना एवं स्थानीय मद का संपूर्ण प्रभार अपने पास रखना आदि सभी तथ्य सही पाये जाने के कारण प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया हैं।
कार्य में उदासीनता, लापरवाही व अनुशासनहीनता के आरोप में किया अटैच
कलेक्टर के आदेश के अनुसार प्राचार्य श्री गुप्ता के खिलाफ विभागीय जॉच संस्थित की गई हैं एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के
नियम-3 के उपनियम (1) (2) (3) के विपरीत शासकीय कार्य में उदासीनता लापरवाही एवं अनुशासनहीनता किए जाने के कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से
शासकीय टिहलीबाई उच्चतर माध्यमिक सी एम राईज विद्यालय वारासिवनी से हटाकर
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट में आगामी आदेश तक उपस्थिति देने हेतु आदेशित किया गया हैं। इस दौरान उनका वेतन इत्यादि पूर्वानुसार पूर्व कार्यरत संस्था शासकीय टिहलीबाई सी एम राईज विद्यालय से ही आहरित होगा।
2 सदस्यीय समिति करेगी विभागीय जॉच
कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने विभागीय जॉच के लिए जॉच अधिकारी के रुप में सी एस कुशराम प्राचार्य शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लॉजी एवं प्रस्तुतकर्ता के एस पटले प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धनसुआ को नियुक्त किया गया हैं। जो एक माह के भीतर जॉच पूर्ण कर जॉच
प्रतिवेदन संयुक्त रुप से कलेक्टर डॉ. मिश्रा के समक्ष प्रस्तुत करेगे।
उपप्राचार्य सम्हालेगे विद्यालय का संपूर्ण कार्यभार
कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने अपने आदेश में शासकीय टिहलीबाई उच्चतर माध्यमिक सी एम राईज विद्यालय वारासिवनी के उपप्राचार्य को निर्देशित किया हैं कि वह संस्था का संपूर्ण प्रभार प्राचार्य श्री गुप्ता से लेकर संस्था का नियमानुसार संचालन करे।
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