कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा ने गत दिवस नवीन कलेक्ट्रेट सभागृह में आयोजित समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में बगैर पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहने पर नगर तथा ग्राम निवेश खरगोन के सहायक संचालक श्री एमएल वर्मा को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। जारी सूचना पर में श्री वर्मा के अनुपस्थित रहने से विभाग से संबंधित लंबित पत्रों एव अन्य बिन्दुओं पर चर्चा नहीं की जा सकी। जबकि विगत टीएल बैठक में जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि बैठक में स्वयं उपस्थित रहे। अपने स्थान पर अन्य किसी प्रतिनिधि की उपस्थिति मान्य नहीं होगी। लेकिन श्री वर्मा द्वारा मुख्यालय छोड़ने के पूर्व प्रतिनिधि भी किसी सहायक जिम्मेदार अधिकारी को न भेजते हुए लिपिक को भेजा गया। जिन्हें विभागीय कार्यों की भली भांति जानकारी नहीं थी। साथ ही श्री वर्मा ने  मुख्यालय/आकस्मिक अवकाश के संबंध में भी विधिवत कोई सूचना न दी और अनुमति भी प्राप्त नहीं की गई थी। श्री वर्मा द्वारा निर्देशों की अवहेलना कर गंभीर अनुशानहीनता की गई है। इस कृत्य के लिए कलेक्टर श्री वर्मा ने मप्र सिविल सेवा (आचरण) नियम 165 के नियम 3. (1) (दो) 3-क (ग) के विपरित है। कलेक्टर श्री वर्मा ने सहायक संचालक श्री वर्मा को सूचना पत्र प्राप्ति के तीन दिवस में लिखित उत्तर प्रस्तुत करने का समय दिया है।