वारासिवनी। शनिवार 11 फरवरी को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में नगरपालिका परिषद वारासिवनी द्वारा नगरीय क्षेत्र के उपभोक्ताओं को संपत्ति कर, जलकर, उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों के मात्र अधिभार में छूट प्रदान की जायेगी।
   इस आशय की जानकारी देते हुए बताया गया कि संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 50,000/-तक बकाया हैं, पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट, संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा
अधिभार की राशि रू 50,000/-से अधिक तथा रू. 1,00,000/-तक बकाया होने पर
50 प्रतिशत तक की छूट, संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 1,00,000/-से अधिक बकाया हैं, पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट, जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें कर/उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि रू. 10,000/-से अधिक तथा 50,000/-तक बकाया हैं, पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट, जलकर एवं उपभोक्ता
प्रभार के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर/उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि रू. 50000/- से अधिक बकाया हैं, पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट, यह छूट मात्र एक बार ही दी जायेगी।
      जानकारी अनुसार 11 फरवरी 2023 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत
के लिये यह छूट वित्तीय वर्ष 2021-22 तक की बकाया राशि पर देय होगी तथा 13 मई 2023, 09 सितम्बर 2023 एवं 09 दिसम्बर 2023 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिये यह छूट वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की बकाया राशि
पर देय होगी।
       छूट उपरांत राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा करवाई जा सकेगी, जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा करवाना अनिवार्य होगा तथा शेष राशि अधिकतम एक माह में जमा करना अनिवार्य होगा। यह छूट उपरोक्त दिनांकों पर आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिये ही
मान्य होगी। लोक अदालत में कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना तथा शासन के तत्संबंध में
अन्य निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।