लेक्टर डॉ. सतीश कुमार के मार्गदर्शन में जिला पंचायत सभागार में प्रधानमंत्री मात्र वंदना योजना -2.0 के तहत् प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें पीएमएमवीवाय-2.0 में हुए परिवर्तनों की जानकारी देते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री अब्दुल गफ्फार द्वारा अवगत कराते हुए बताया गया कि योजना के तहत् पात्रता की शर्तों में अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलायें, आयुष्मान कार्ड धारी, 8 लाख से कम वार्षिक पारिवारिक आय, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मनरेगा कार्ड धारी, किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित हितग्राही आदि श्रेणियां  हैं, जिन्हें योजना के तहत् लाभान्वित होने की पात्रता है साथ ही अब दूसरे प्रसव पर बालिका के जन्म होने पर, जन्म पंजीकरण करने के बाद एक मुश्तराशि 6000 का भुगतान किया जाएगा, जिससे समाज में बालिका जन्म पर सकारात्मक वातावरण का निर्माण हो सके, उक्त योजना को 01 अप्रैल 2022 से लागू माना गया है।
प्रशिक्षण के अगले चरण में बाल सरंक्षण अधिकारी श्री अजय सक्सेना  द्वारा योजना के तहत् अन्य प्रावधानों को बताया जाकर अवगत कराया गया कि अबसे महिला के लिए पति के आधार कार्ड की अनिवार्यता समाप्त कर दी है साथ ही राशि का भुगतान महिला के निजी आधार लिंक बैंक/पोस्ट ऑफिस खाते में किया जावेगा। संयुक्त खाते में भुगतान नहीं होगा और अब योजना के तहत् प्रथम प्रसव पर 2 किश्तों में 3000 और 2000 में कुल राशि 5000 का भुगतान किया जावेगा तथा दूसरे प्रसव पर बालिका होने पर एकमुश्त 6000 का भुगतान किया जाएगा। प्रशिक्षण में महिला एवं बाल विकास से सभी परियोजना अधिकारी और सभी पर्यवेक्षक, दीपेंद्र शर्मा सहित विभागीय अमला उपस्थित रहा। प्रशिक्षण में सभी प्रतिभागियों के प्रशिक्षण किट और स्वल्पाहार की व्यवस्था कराई गयी। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सभी से ऐसे गर्भवतियों के चिन्हांकन की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए गए जिससे दूसरे प्रसव पर बालिका होने पर पात्रतानुसार लाभान्वित किया जा सकेगा।